जिला अभियोजन अधिकारी डॉ. रश्मि वैभव शर्मा ने घटना के बारे में बताया कि 15 जनवरी 2020 को थाना यातायात पुलिस ने बेरियल चौराहा मुरैना में वाहन चैकिंग के दौरान, वाहन क्रमांक एम.पी.06 पी.0854 को रोककर चैक किया तो, वाहन में क्षमता से अधिक यात्री सवार थे। थाना वापस आकर मोटरयान अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर, चालान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी न्यायालय श्रीमती शिल्पा तिवारी के न्यायालय में पेश किया। जहां पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध कर 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। ’’इस प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रश्मि अग्रवाल, मुरैना द्वारा की गई।
रोककर चैक किया तो, वाहन में क्षमता से अधिक यात्री सवार